महत्वपूर्ण निर्देश :-

आपका पंजीकरण करने हेतु दिए हुए "किसान पंजीकरण" बटन पर क्लिक करें और फॉर्म को भरने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

  1. व्यक्तिगत विवरण:
    • उत्पादक का नाम और पिता/पति का नाम भरें।
    • दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त श्रेणी का चयन करें।
    • लिंग (पुरुष, महिला, या अन्य) प्रदान करें।
    • अपना आधार नंबर भरें, अपने आधार कार्ड की स्कैन की हुई तस्वीर अपलोड करें और अपना मोबाइल नंबर प्रदान करें।
  2. जिला एवं ग्राम विवरण:
    • राज्य (उत्तर प्रदेश) चुनें और जिला चुनें।
    • इसके बाद तहसील और ब्लॉक का चयन करें।
    • गांव और ईमेल पता प्रदान करें।
  3. वित्तीय विवरण:
    • बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड सहित बैंक खाता विवरण प्रदान करें।
  4. भूमि का विवरण:
    • यदि किसान की भूमि का विवरण किसान द्वारा दर्ज किए गए पिछले पते के अनुसार है तो (किसान का पिछला पता) चेकबॉक्स पर क्लिक करें.
    • खतौनी संख्या दर्ज करें
    • यदि किसान का पता पिछले पते से भिन्न है नया पता दर्ज करें
    • राज्य चुनें और जिला चुनें
    • तहसील और ब्लॉक का चयन करें
    • अपना ग्राम एवं भूमि का क्षेत्रफल दर्ज करें
    • अंत में किसान का प्रकार चुनें और सूची में जोड़ें/ शामिल करें बटन पर क्लिक करें
    • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद जानकारी की सटीकता पर आश्वस्त होने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  5. संरक्षित:
    • सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक फ़ील्ड सटीकता से भरे गए हैं।
    • सबमिट करने से पहले दर्ज की गई जानकारी की समीक्षा करें।
    • जानकारी की सटीकता पर आश्वस्त होने के बाद फॉर्म सबमिट करें।

कृपया ध्यान दें कि आवश्यक कुछ विवरण फॉर्म या इसे प्रशासित करने वाले संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यदि संदेह हो, तो वेबसाइट पर दिए गए निर्देश देखें, या संबंधित अधिकारियों से सहायता लें।
किसान/उत्पादक पंजीकरण फॉर्म पूरा करने के बाद, आवेदक भूमि पंजीकरण प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें जिला, गांव, ब्लॉक और तहसील जैसे विवरण प्रदान करने होंगे, जो पहले जमा किए गए फॉर्म से मेल खाना चाहिए। इससे पंजीकरण प्रक्रिया की निरंतरता और सटीकता सुनिश्चित होगी।